एमपी हाई कोर्ट का आदेश- 80 साल की उम्र में प्रवेश के साथ ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दें

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मध्‍य प्रदेश के जबलपुर के जय नगर निवासी डा. लक्ष्मी चंद जैन को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने जीवन काल के अंतिम चरण में है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 वर्ष के आयु के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का प्रविधान है।

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