जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। राज्य शासन और थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए यह आदेश दिया।
जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। राज्य शासन और थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए यह आदेश दिया।