मप्र की सरकार एक नया अभियान चलाने जा रही है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। श्रम कानून के तहत मोटर यातायात संस्थान में दो या दो से अधिक श्रमिक नियोजित होने पर इसके श्रम कार्यालय में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।