मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर(Union Carbide Bhopal) में फैले हुए जहरील कचरे(Toxic Waste in Bhopal) को एक महीने के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह चेतावनी भी जारी कि अगर कोई भी विभाग इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उनके प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।