आवेदकों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर स्कूल का विकल्प चयन और संशोधन करने के लिए 15 सितंबर तक की वृद्धि की गई है। इस संबंध में डीपीआई ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।