अननेचुरल सेक्स से पत्नी की हुई थी मौत… छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को छोड़ा, कहा- महिला की सहमति जरूरी नहीं

0
40

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनेचुरल सेक्स के दौरान पत्नी की मौत के मामले में पति को रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध में कानूनी सहमति जरूरी नहीं होती। इसके आधार पर आरोपी को बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स और गैर-इरादतन हत्या के आरोपों से बरी किया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here