टॉप न्यूज़ अवैध संबंध को नहीं माना जा सकता आत्महत्या के लिए उकसावा, CG High Court ने पति और गर्लफ्रेंड के खिलाफ याचिका खारिज की By Krishna - January 6, 2026 0 4 FacebookTwitterPinterestWhatsApp छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति के अवैध संबंध से तंग आकर पत्नी ने आत्महत्या के मामले में पति और उसकी गर्लफ्रैंड के खिलाफ डायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अवैध संबंध को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता।