अवैध संबंध को नहीं माना जा सकता आत्महत्या के लिए उकसावा, CG High Court ने पति और गर्लफ्रेंड के खिलाफ याचिका खारिज की

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति के अवैध संबंध से तंग आकर पत्नी ने आत्महत्या के मामले में पति और उसकी गर्लफ्रैंड के खिलाफ डायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अवैध संबंध को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता।

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