CG News: बालिका से लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण में रिश्ते के मामा को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा दी गई है। यह निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला की अदालत ने सुनाया है। पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।
