इंदोर में एक ऑटो ड्राइवर ने नियमों को ताक पर रखते हुए क्षमता से अधिक सवारियां बैठा लीं। इसके चलते अंदर बैठे एक यात्री को अन्य वाहन से टकराने पर पैर में गंभीर चोट आई। ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में क्लेम केस किया गया। कोर्ट ने उस पर 15 लाख से अधिक का हर्जाना लगाया है।
