कार में जबरन एक्सेसरीज लगाकर वसूले पैसे, उपभोक्ता आयोग ने डीलर को दिया 15 हजार 912 रुपये लौटाने का आदेश

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ग्वालियर उपभोक्ता आयोग ने कार डीलर को जबरन एक्सेसरीज बेचने पर दोषी ठहराया। उपभोक्ता को 15,912 रुपये लौटाने और दो हजार रुपये प्रकरण व्यय देने का आदेश दिया।

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