टॉप न्यूज़ ‘जबरन नहीं ढोया जा सकता शादी का रिश्ता’, तलाक पर MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला By Krishna - February 13, 2026 0 1 FacebookTwitterPinterestWhatsApp मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पति को क्रूरता के आधार पर दिया गया तलाक सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने आदेश दिया कि पति दो महीने के भीतर पत्नी को 15 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देगा।