मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शासकीय कर्मचारियों के लाभों और पदोन्नति के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जस्टिस अनिल वर्मा ने अधिकारियों को आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी चेतावनी दी और मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को तय की।