जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलगुरु अविनाश तिवारी को हटाकर कार्यपरिषद भी भंग, धारा 52 लागू,

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Jiwaji University: मामला ईओडब्ल्यू तक भी पहुंचा और 13 जनवरी 2025 को जेयू कुलगुरु प्रो. अविनाश तिवारी सहित 16 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआइआर दर्ज की गई थी।

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