टिकट रद्द करने पर नहीं लौटाई रकम, Airline पर 87 हजार रुपये का हर्जाना

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कोविड-19 महामारी की आपात स्थिति में भोपाल के एक व्यक्ति ने हवाई जहाज का अंतरराष्ट्रीय टिकट रद्द कराया। एयर लाइंस ने टिकट की राशि नहीं लौटाई। उनकी शिकायतों की भी सुनवाई नहीं हुई। अब भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए एयर लाइंस को टिकट की पूरी राशि के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति का हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है।

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