MP News: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्री के बर्थ के सामने पेशाब करने और अश्लील हरकतें करने के आरोपी एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बहाल करने संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उक्त न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद कर उनकी बहाली का निर्देश दिया था।
