भोपाल की विशेष अदालत ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करने वाले सगे जीजा अनिल मोरे को 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चाइल्डलाइन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता को न्यायालय ने 4 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया।
