सोमवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर के न्यायालय में इस मामले में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से एडवोकेट हिमांशु जोशी ने जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दायर 11 अन्य याचिकाओं में से कुछ में मांग की गई है कि इंदौर के 11 सेंटरों के परिणाम घोषित करने की अनुमति एनटीए को दी जाए।
