पेंशनर्स को बड़ी राहत, रिकवरी के नाम पर नहीं रुकेगी पेंशन, हाई कोर्ट ने कहा- वसूली की है तो 6% ब्याज के साथ लौटाएं

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Pensioners Rights: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार की रिकवरी (वसूली) निकालना नियमों के विरुद्ध है।

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