प्रोबेशनरी पीरियड में कम सैलरी के नियम को MP हाईकोर्ट में चुनौती… राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस

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MP High Court News: मध्यप्रदेश में प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान चरणबद्ध वेतन भुगतान के नियम को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने इस मामले में राज्य शासन सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में 2019 में लागू नियम को चुनौती दी गई है।

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