बच्चा नहीं होने पर दूसरी पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया:कोरबा में माॉर्निंग वॉक पर ले गया, फिर लगाई आग; इलाज के दौरान मौत

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छत्तीसगढ़ के कोरबा में पति ने अपनी दूसरी पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया। संतान नहीं होने पर दोनों के बीच विवाद होते रहता था। इसी दौरान आरोपी पति मॉर्निंग वॉक के बहाने पत्नी को बाहर ले गया और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। मामला, कटघोरा थाना इलाके के ढेलवाडीह गांव का है। जानकारी के मुताबिक, महिला का नाम भावना है। 6 साल पहले उसकी शादी ढेलवाडीह के रहने वाले किराना व्यवसायी गोपाल अग्रवाल से हुई थी। बताया जा रहा है कि, गोपाल की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी की हो चुकी है मौत आरोपी गोपाल की पहली पत्नी की 6 साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। गोपाल की पहली पत्नी भी निसंतान थी। पहली पत्नी की मौत के बाद गोपाल ने बांगो की रहने वाली भावना से शादी की थी। बच्चा नहीं होने के कारण गोपाल भावना से अक्सर मारपीट किया करता था। उसे उसके मायके भी कई बार छोड़ आया था। धोखे से बाहर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम गुरुवार को सुबह गोपाल अग्रवाल ने अपनी पत्नी भावना अग्रवाल से चक चकवा पहाड़ चलने की बात कही। गोपाल ने पत्नी भावना को कार में बिठाया लेकिन उसे पहाड़ की बजाय देलवाडीह की दिशा में ले गया। वहां उसने कार में रखे पेट्रोल को निकालकर भावना के ऊपर डाल दिया और आग के हवाले कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने भावना को तड़पते देखा आग लगाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी भावना को मुक्तिधाम के पास फेंककर फरार हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने ढेलवाडीह कॉलोनी के दुर्गा पंडाल के पास भावना को बुरी तरह जली हुई हालत में तड़पते देखा। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आरोपी पति गिरफ्तार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर के अनुसार, पुलिस ने फरार आरोपी पति की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। मामले की हर दिशा में जांच की जा रही है। ………………………………… क्राइम से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा:दुर्ग में पति ने भाइयों और पिता के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या दुर्ग में पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति, उसके भाइयों और पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पढ़ें पूरी खबर…

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