हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनोट को किसान आंदोलन के दौरान किए गए विवादित ट्वीट मामले में एक बार फिर समन जारी हुआ है। बठिंडा की सैशन कोर्ट ने 29 सितंबर को अगली पेशी तय की है, जिसमें कंगना की हाजिरी लाजमी होगी। इससे 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंगना को इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। यह केस 2021 का है, जब कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान ट्वीट कर 87 वर्षीय किसान महिला महिंदर कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बता दिया था। इस पर महिंदर कौर ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। कंगना का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था। उधर, महिंदर कौर ने कहा कि अगर कंगना उनसे माफी मांग लेती है तो वह उन्हें माफ भी कर देंगी, क्योंकि उनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ किया कि कंगना अभी भी अपनी बात को सही ठहरा रही है, इसलिए उन्हें कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद है। महिंदर कौर ने कहा कि वे धरने में लालच से नहीं बल्कि अपनी जमीनों की खातिर शामिल हुए थे। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका कंगना को फटकार
सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कंगना रनोट की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किए गए उनके ट्वीट को सिर्फ रिट्वीट नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें उन्होंने खुद कंटेंट जोड़ा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या ट्रायल कोर्ट ही करेगा और कंगना को वहीं सफाई देनी होगी। दरअसल, किसान आंदोलन के समय कंगना ने सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला की फोटो शेयर कर लिखा था कि महिलाएं 100 रुपए में आंदोलन में शामिल होती हैं। उन्होंने उस पोस्ट पर कमेंट करते हुए मजाक उड़ाया था- “हाहाहा, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन ने भारत की पावरफुल महिला के तौर पर फीचर किया था। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है।” इसी बयान को लेकर किसान महिला महिंदर कौर ने कंगना पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। अब बठिंडा की सैशन कोर्ट ने भी उन्हें 29 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। 4 जनवरी 2021 को किया था केस दायर
बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ में रहने वाली महिंदर कौर (81) ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। जहां से भी कंगना को राहत नहीं मिली है। बुजुर्ग महिला ने भी कंगना पर किया था पलटवार कंगना क्या जानें कि खेती क्या होती है?
कंगना के ट्वीट के बाद जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो एक टीवी चैनल से बातचीत में मोहिंदर कौर ने कहा था कि, “कंगना क्या जानें कि खेती क्या होती है? वह कमली (पागल) है। उसने जो कुछ भी कहा, उस पर लानत है। कंगना को क्या पता कि किसान की कमाई क्या होती है। जब पसीना बहता है, खून गर्म होता है, तब कहीं पैसा आता है। किसानी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कंगना ने मुझ पर बहुत गलत तोहमत लगाई है।” मोहिंदर कौर ने कहा- मुझे 100 रुपए से क्या करना है
मोहिंदर कौर ने इसी इंटरव्यू में कंगना के 100 रुपए वाले कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि उनके खेतों में काम खत्म नहीं होते, ऐसे में वे 100 रुपए के लिए प्रदर्शन में शामिल होने क्यों जाएंगी। कंगना ने जो कुछ कहा है, वह गलत बात है। कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। 2024 में महिला कॉन्स्टेबल ने मार दिया था थप्पड़
मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना को 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला कॉन्स्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मारने का कारण भी बताया था। उसने बताया था कि कंगना ने महिला किसानों को 100-100 रुपए लेकर धरने पर बैठने वाली कहा था। धरने में उसकी मां भी मौजूद थी। महिला कॉन्स्टेबल पर कोई FIR नहीं हुई थी। इस मामले में DSP एयरपोर्ट ने बताया था कि कंगना ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई।