मध्य प्रदेश में अब किसी भी विभाग द्वारा सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से अनुबंधित किए जाने वाले सभी मालवाहक और यात्री वाहनों के पास वैध बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और मोटरयान कर का रसीद होना अनिवार्य है। ये दस्तावेज न केवल अनुबंध के समय होने चाहिए, बल्कि वाहन के उपयोग की पूरी अवधि तक वैध होने चाहिए।
