नई नीति के तहत जनसुरक्षा की दृष्टि से अवैध शराब को नियंत्रित करने के लिए देशी शराब में कम तेजी की 60 डिग्री यूपी की नई श्रेणी शुरू की जाएगी। देशी शराब 180 एमएल एवं 90 एमएल की होगी। 180 एमएल में टेट्रा पैक (पाउच) में भी शराब मिलेगी। देशी शराब की 375 का हाफ एवं 750 एमएल की फुल बोतल पूरी तरह से बंद की जाएगी।