आयोग ने कहा कि होम थियेटर में वारंटी अवधि में आई खराबी को दूर न कर दुकानदार ने सेवा में कमी की है। पांच साल पहले यह मामला दर्ज हुआ है,अगर सिस्टम रिपेयर भी हुआ हो तो उसका मूल्य नगण्य होगा। इस कारण उपभोक्ता को दो माह के अंदर सात प्रतिशत ब्याज के साथ होम थियेटर की पूरी राशि 50 हजार रुपये, 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति राशि दी जाए।
