सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की युगलपीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया कि जिला न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध कथित तौर पर गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।
