छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 100 रुपये रिश्वत लेने के मामले में 40 साल बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए 1 साल के कारावास और 1000 हजार रुपये अर्थ डंड के फैसले पलट दिया है। मामले में कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया था।
