75 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा नीट यूजी आयोजित नहीं होगी। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। इस फैसले में एकलपीठ ने एनटीए से कहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने तीन जून से पहले याचिका दायर की है उनके लिए दोबारा नीट यूजी आयोजित की जाए।
