निकाय चुनाव: मेयर प्रत्याशी के लिए 20 हजार, पार्षद के लिए पांच हजार रुपये जमानत राशि

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चुनाव में केवल गंभीर उम्मीदवार ही हिस्सा लें और निवार्चन व्यय का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए ही जमानत राशि का प्रविधान किया गया है। यदि उम्मीदवार को कुल वोटों के कम से कम 1/6 वोट मिलेंगे, तो यह राशि वापस कर दी जाएगी।

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