युवती बालिग और उसने सहमति से बनाए थे संबंध, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की युवती की अपील

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पीड़िता का आरोप है कि युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह दो बार गर्भवती हुई। मगर, आरोपित ने कहा कि शादी से पहले गर्भधारण करने पर उसके माता-पिता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए गर्भपात करा दिया। हालांकि, बाद में आरोपी शादी करने की बात से मुकर गया।

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