टॉप न्यूज़ जीएसटी ट्रिब्यूनल में हिंदी मान्य नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही स्वीकार… आम व्यापारी परेशान By Krishna - May 19, 2025 0 25 FacebookTwitterPinterestWhatsApp GST Tribunal: जीएसटी ट्रिब्यूनल ने हिंदी को अमान्य कर दिया है और अब केवल अंग्रेजी में दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से व्यापारी समुदाय में असंतोष फैल गया है और न्यायिक प्रक्रिया को महंगा और जटिल बनाने का आरोप लगाया जा रहा है।