विभागीय आदेश के मुताबिक शिक्षक, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन, अतिथि विद्वान को कॉलेज में यूजीसी के नियम के तहत उपस्थित रहना होगा। यूजीसी ने नए नियम के तहत उक्त सभी की उपस्थिति (आने और जाने के बीच) का समय छह घंटे किया है। इससे अब सभी को 6 घंटे तक कॉलेजों में रुकना होगा।
