”बचपन से खिलवाड़ में माफी नहीं”, हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं दी राहत

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने 2020 में अंबिकापुर की 14 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में स्टर्लिंग विटनेस की गवाही ही काफी है।

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