छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महिला की तलाक के बाद पति की संपत्ति पर अधिकार को लेकर याचिका की सुनवाई की है। अपनी सुनवाई ने हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं रहता है। हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी है।
