Private School की मनमानी फीस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त, सरकार के रेगुलेटरी कानून को बताया सही

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के फीस नियंत्रण मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार का यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी)का उल्लंघन नहीं करता। शिक्षा के क्षेत्र में मुनाफाखोरी और शोषण पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना सरकार का अधिकार है।

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