चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को लेकर कोई आपत्ति है, तो पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की जा सकती है।
