टॉप न्यूज़ Indore News: वाहन का फिटनेस नहीं था, कोर्ट ने दिया बीमा कंपनी को 56 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश By Krishna - September 1, 2025 0 16 FacebookTwitterPinterestWhatsApp जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसका फिटनेस नहीं था, बावजूद इसके जिला न्यायालय ने मृतक के स्वजन को 56 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई। न्यायालय ने माना कि मोटरयान अधिनियम के नवीन संशोधन उपरांत भी ‘पे एंड रिकवर’ का सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ है।