Indore News: वाहन का फिटनेस नहीं था, कोर्ट ने दिया बीमा कंपनी को 56 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसका फिटनेस नहीं था, बावजूद इसके जिला न्यायालय ने मृतक के स्वजन को 56 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई। न्यायालय ने माना कि मोटरयान अधिनियम के नवीन संशोधन उपरांत भी ‘पे एंड रिकवर’ का सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ है।

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