केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने वाहनों के लिए एक बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब वाहन मालिक दोगुना शुल्क देकर अपने पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण करा सकेंगे, जिससे उन्हें वाहनों को जबरन कबाड़ (स्क्रैप) में नहीं बेचना पड़ेगा। इसके लिए फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) भी अनिवार्य होगा।