MP High Court: शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और शहरी विकास उपकर नहीं वसूल सकता नगर निगम

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम से कहा है कि वह निजी स्कूल द्वारा जमा की गई राशि को उसके खातों में समायोजित करें। इसके साथ ही दो माह में जो राशि शिक्षा उपकर और शहरी विकास उपकर के रूप में जमा की गई है, उसे भी निजी स्कूल को लौटाया जाए। इस तरह मामले में स्कूल प्रबंधन को राहत मिली है।

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