MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे इस नीति के बिना किसी न्यायिक बाधा के जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
