टॉप न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को दी बड़ी राहत, अब विलंब के नाम पर खारिज नहीं हो सकेगा दुर्घटना क्लेम केस By Krishna - November 8, 2025 0 10 FacebookTwitterPinterestWhatsApp समय सीमा का यह प्रविधान वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दुर्घटना के छह माह की समय सीमा के बाद प्रस्तुत होने वाले मुआवजा प्रकरणों को न्यायालय प्रथम स्टेज पर ही खारिज कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ऐसा नहीं होगा।