हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि 24 सप्ताह से ज़्यादा के प्रेग्नेंसी को खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। जिसमें प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए महिला की पसंद और महिला की फिजिकल हेल्थ कंडीशन सहित दूसरे सोशल-इकोनॉमिक फैक्टर देखना आवश्यक है।
