सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। इस आदेश को ‘100 मीटर का फैसला’ कहा जा रहा है। इसमें कोर्ट ने साफ किया है कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप ‘जंगल’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चलिए आपको बताते हैं कि विवाद क्यों मचा हुआ है।
