31 दिसंबर तक सुधार लें ITR की गलतियां, वरना अटक जाएगा रिफंड, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

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ITR Filing: यदि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) भर दिया है, लेकिन उसमें कोई जानकारी छूट गई है या गलती हो गई है, तो आपके पास उसे सुधारने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। 31 दिसंबर रिवाइज्ड आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है।

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