Jabalpur News: हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की इच्छा का सम्मान करते हुए बच्चे को जन्म देने की अनुमति प्रदान कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि पीड़िता की मर्जी के बिना गर्भ समाप्त करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। पीड़िता की डिलीवरी का खर्च राज्य शासन द्वारा उठाया जाएगा।
