ट्रेन देरी से चलने पर जल्दबाजी में टिकट कैंसिल करना यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। भोपाल के एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि तय प्रक्रिया अपनाए बिना केवल ट्रेन लेट होने के आधार पर न तो पूरा रिफंड मिलेगा और न ही मानसिक क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार होगा।
