Indore में ‘पतंग’ उड़ाई तो होगी जेल… मौत होने पर दर्ज होगा हत्या का केस, कलेक्टर का आदेश जारी

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मौत का कारण बन रहे चायनीज मांझे की बिक्री इंदौर में प्रतिबंध (Indore Chinese Manjha Ban) है, लेकिन इस धागे से पतंग उड़ाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चायनीज मांझे का उपयोग करने को लेकर प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। अब यदि चायनीज मांझे का उपयोग किया तो संबंधित व्यक्ति, दुकान संचालक और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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