MP High Court में बीआरटीएस पर ‘हाई वोल्टेज’ सुनवाई… ठेकेदार बोला- ‘काम नहीं कर सकता’, कोर्ट ने कहा- ‘भारी जुर्माना लगाओ’

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हाई कोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस और एलिवेटेड कॉरिडोर में लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने शहर को ‘गिनी पिग’ बना दिया है। ठेकेदार द्वारा काम न करने पर जुर्माना लगाने और मुख्य सचिव को समन्वय के निर्देश दिए गए हैं।

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