मध्य प्रदेश में अब कोई भी विभाग बिना वित्त विभाग की अनुमति आउटसोर्स पर कर्मचारी नहीं रख सकेगा। वित्त विभाग ने 2023 का निर्देश निरस्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अब नियमित भर्तियां हो रही हैं, इसलिए पुराने निर्देश प्रासंगिक नहीं रहे। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
