MP Electricity Connection: एक ही घर या परिसर में दो बिजली कनेक्शन मिले तो होगी कार्रवाई

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दो कनेक्श पर रोक लगाने के पीछे की वजह यह है कि शासन ने 150 यूनिट तक की खपत को छूट के दायरे में रखा है। पहले 100 यूनिट के लिए प्रति यूनिट एक रुपया शुल्क, जबकि इसके बाद 50 यूनिट तक तय टैरिफ से राशि लेने का प्रविधान है। यदि किसी परिसर में दो कनेक्शन हैं तो वहां 300 यूनिट तक की खपत पर छूट ली जा सकेगी।

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