जबलपुर में नर्मदा नदी के 300 मीटर के अंदर बन रही थी कॉलोनी, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

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जबलपुर के गांव समद पिपरिया में बनी अवैध कॉलोनी में नर्मदा नदी के किनारे निजी घाट, रेलिंग, चबूतरा तथा अन्य संरचनाएं भी बनाई गई थीं। ये सभी निर्माण अवैध थे। न तो कॉलोनी सेल से इसकी स्वीकृति ली गई और न ही प्रशासन से। इस पर जिला प्रशासन ने इसे नर्मदा संरक्षण अधिनियम और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन मानते हुए अवैध निर्माण तोड़ दिए।

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